राज्य वित्त आयोग (SFC)
राज्य वित्त आयोग के बारे में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243 (वाई) में, आयोग के गठन की दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के प्रावधानों के अन्तर्गत महामहिम श्री राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष पर पंचायती राज एंव स्थानीय निकाय हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगें। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन अधिसूचना संख्या आर0 जी0-2252/दस-11-70/09 दिनांक 23-12-2011 द्वारा श्री अतुल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के अध्यक्षता में किया गया है। अधिसूचना आर0जी0-47 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, में सदस्य/ सचिव को निम्नानुसार नियुक्त किया गया है।
1. श्री बी0 एस0 भुल्लर, प्रमुख सचिव परिवहन सदस्य
2. श्री वेदपाल सिंह सरोहा, मुख्य समन्वयक नियोजन सदस्य
3. श्री ए0के0 मौर्य, वित्त नियंत्रक - सचिव
राज्य वित्त आयोग (डाउनलोड)
सन्दर्भ के बिंदु (निदेश पद)
तेरहवें केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट
चतुर्थराज्य वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट